मानसिक रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रावधान वाला 'मेंटल हेल्थ केयर बिल, 2013' सोमवार को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। बिल के तहत आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक साबित न हो कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ था। सरकार इसमें 100 से ज़्यादा संशोधन लाई है।