नई दिल्ली। 31 मार्च किसी भी वित्तीय वर्ष का अखिरी दिन होता है। नोटबंदी के बाद इस लोगों के लिए 2016-17 का वित्तिय साल कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया है।
ऐसे में 31 मार्च से पहले आपक बैंक और अपने इनवेस्टमेंट से जुड़े सभी काम को ठीक तरीके से निपटा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तों आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
31 मार्च, 2017 असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है। अगर आप इस डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2014-15 के लिए आपका रिटर्न स्वीकार करने से मना कर सकता है।
आपको 2016- 17 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स बचाने के लिए निवेश और खर्च 31 मार्च, 2017 से पहले करना होगा। 31 मार्च के बाद अगर आप कोई निवेश करते हैं तो इस पर 2016-17 के लिए टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के कार्यालयों पर बदले जा सकते हैं। 31 मार्च के बाद आप पुराने नोट नहीं बदल पाएंगे।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF में हर फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 500 रुपए जमा कराना जरूरी होता है। ऐसे में आपको PPF अकाउंट में 31 मार्च से पहले पैसा जरूर जमा करा देना चाहिए। वरना आपको 50 रुपए पेनल्टी देनी होगी।
इसी तरह से NPS टियर 1 अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिमिनम 1,000 रुपए का कंट्रीक्यूशन जरूरी है। अगर आप 31 मार्च तक NPS अकाउंट में पैसा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
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